लॉकडाउन में खेती-किसानी के लिए मिलेगी छूट, कमिश्‍नर ने अफसरों को दी ये हिदायत

लॉकडाउन में खेती-किसानी के लिए मिलेगी छूट, कमिश्‍नर ने अफसरों को दी ये हिदायत


कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जहां देश भर में लॉकडाउन है, वही किसान की रबी की फसल खेतों में तैयार खड़ी है। दूसरी ओर जायद की बुआई की जानी है। ऐसे में मौसम की मार से नुकसान उठा चुके किसानों को राहत देने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन के बीच कृषि कार्यो के लिए छूट दी है। सोमवार को मण्डलायुक्त ने गोरखपुर समेत मण्डल से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर शासन के निर्देशों के अनुपालन करने की हिदायत दी। कम्बाइन हार्वेस्टिंग के लिए रीपर कर इस्तेमाल अनिवार्य रहेगा। 


संयुक्त कृषि निदेशक डॉ. ओमबीर सिंह ने बताया कि मौजूदा समय में गन्ने के साथ मूंग, मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा व सब्जियों की बुआई की जाएगी। रबी की फसलों की कटाई भी होगी। ऐसे में किसानों को कृषि संबंधी कार्यों के लिए लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। उन्होंने उर्वरक, बीज एवं कृषि रसायनों के बिक्री केंद्रो को खोलने के निर्देश दिए हैं। सड़क एवं रेल मार्ग से उवर्रक की आपूर्ति की जाएगी। लोडिंग एवं अनलोडिंग के लिए श्रमिक एवं वाहन को काम करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा कम्बाइन हार्वेस्टर और उसके चालकों को जिले के भीतर और जिले से बाहर दूसरे जिले में आवागमन की अनुमति दी जाएगी।


बीज विधायन संयंत्रों के संचालन एवं प्रयुक्त होने वाले श्रमिक एवं रबी फसलों के बीज उत्पादन क्षेत्रों के निरीक्षण से संबंधित अधिकारी-कर्मचारी को भी छूट मिलेगी। किसानों को भी निजी फार्मों पर कटाई के लिए जाने दिया जाएगा। लेकिन कार्य के दौरान कोरोना वायरस से बचाव संबंधी हिदायतों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मण्डायुक्त ने सभी जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों को हिदायत दी है कि वे बिक्री केंद्रों, फसल बोआई एवं कटाई स्थलों पर सोशल डिस्टेसिंग एवं साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। साबुन और सैनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे। 


गोरखपुर
जोनल आफिसर: उप कृषि निदेशक-9450094999, 
सेंटर आफिसर: बांसगांव जिला कृषि रक्षा अधिकार- 9198500325
कैम्पियरगंज जिला उद्यान अधिकारी-9412629390
चौरी चौरा-जिला गन्ना अधिकारी-7081202248
गोला-भूमि संरक्षण अधिकारी-9793980956
गोरखपुर सदर-उसंकृप्रअ-9935875932
खजनी-जिला कृषि अधिकारी 9415266880 
सहजनवा-अपर जिला कृषि अधिकारी-9415629774 


कृषि कार्य के लिए मिलेंगे वाहन पास
रबी फसलों की कटाई, मडाई के लिए कम्बाईन हारवेस्टर विद रीपर, स्ट्रारीपर, थ्रेशर, टेक्टर-ट्राली एवं अन्य संगत कृषि उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। इनके वाहन चालक, तकनीशियन व आवश्यक श्रमिकों को भी अनुमति के लिए पास दिए जाएंगे। कम्बाईन हारवेस्टर विद रिपर के लिए  ड्राईवर, तकनीशियन और मजदूर मिला कर कुल 5 लोगों की अनुमति दी जाएगी। कम्बाईन हारवेस्टर के ड्राईवर, तकनीशियन, श्रमिक दूसरे जनपद के निवासी हैं तो कम्बाईन हारवेस्टर के मालिक अपना मांग पत्र अपने जनपद के जिला कृषि अधिकारी एवं उप कृषि निदेशक को देंगे। उनकी स्वीकृति और मांग के बाद डीएम पास जारी कराएंगे।